मुर्गीपालन के लिए गुजरात सरकार की स्कीम, ट्रेनिंग के साथ-साथ पायें खर्चे की भी रकम

मुर्गीपालन योजना

गुजरात सरकार के Department of Agriculture, Farmers Welfare & Co-operation ने मुर्गीपालन प्रशिक्षण (Poultry Farming Training ) के लिए वजीफा यानी  Stipend Scheme शुरू की है । इसके तहत सरकार की ओर से 6 दिन की ट्रेनिंग के लिए 2000 रुपये भी लाभार्थियों को दिये जा रहे हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसका लाभ उठायें । आखिर क्या है स्कीम, कैसे उठायें इसका फायदा और योग्यता क्या होनी चाहिए ? इस Blog में सब जानते हैं ।

क्या है मकसद ?

  • सबसे पहली बात कि यह योजना गुजरात के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए बनाई गई है
  • इसीलिए गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को आवेदन करने में प्राथमिकता दी जाती है
  • योजना के तहत मुर्गीपालन में लगे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मदद दी जाती है
  • इसका उद्देश्य ट्रेनिंग और बेहतर तकनीक के प्रयोग से मछलीपालकों की आय बढ़ाना है
  • यह प्रशिक्षण मुर्गीपालन व्यवसाय के विशेषज्ञों द्वारा प्रत्येक लाभार्थी को दिया जाता है

स्टाइपेंड कितना मिलेगा ?

  • योजना के लिए चुने जाने पर 6 दिन का प्रशिक्षण (Poultry Farming Training For Weaker Section) दिया जाता है
  • इस योजना के लाभार्थियों को प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए 2000 रुपये तक की सहायता भी दी जाती है
  • इसमें दैनिक भत्ते के रूप में 1800 रुपये (प्रतिदिन 300 रुपये) और आने-जाने के लिए 200 रुपये शामिल हैं
  • इतना ही नहीं, प्रशिक्षण के बाद प्रमाणपत्र भी दिया जाता है ताकि लाभार्थी आगे उसका फायदा उठा सके
  • इस मासिक वृत्ति यानी स्टाइपेंड की रकम सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ही जमा करवाई जाती है

कागज क्या लगेंगे ?

  • आवेदकों को पहचान का प्रमाण देना होगा, जैसे- आधार या मतदाता पहचान पत्र
  • इसी तरह गुजरात में निवास से संबंधित प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र अनिवार्य है
  • बीपीएल कार्ड, जाति प्रमाण पत्र या विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) भी चाहिए
  • राशन कार्ड और बैंक खाते का विवरण (पासबुक या कैंसिल्ड चेक ) भी लगाना होगा
आवेदन कैसे करें?

Gujarat Poultry Farming Training For Weaker Section योजना के लिए आवेदक ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रक्रिया अपना सकते हैं । ऑनलाइन के लिए I-Khedut पोर्टल पर जाएं । नया आवेदन शुरू करने के लिए Apply New पर क्लिक करें। कोई भी सुधार करने के लिए Update Application विकल्प का उपयोग करें। आवेदन को ऑनलाइन सेव करने के 7 दिन के भीतर उसकी पुष्टि करें। दस्तखत किये हुए आवेदन-पत्र और आवश्यक दस्तावेजों की कॉपी पोर्टल पर अपलोड करें । प्रिंट आउट लेना न भूलें, क्योंकि इसे भी जमा करवाना जरूरी है ।

वहीं ऑफलाइन आवेदन के लिए निकटतम Intensive Poultry Development Project Office या District Poultry Extension Centre जाएं। फॉर्म भरें, आवश्यक दस्तावेजों की कॉपी लगाएं और संबंधित अधिकारी के पास जमा करवाएं । दोनों ही स्थितियों में जांच में आवेदन सही पाये जाने पर आवेदक योजना लाभ के लिए पात्र हो जाता है। ज्यादा जानकारी doah.gujarat.gov.in पर जाकर भी ले सकते हैं ।

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