यूपी : बेसहारा गायों को लें गोद, खर्चा सरकार का और फायदा आपका

गाय गोद योजना यूपी

एक कहावत है – हींग लगे न फिटकरी, फिर भी रंग चोखा । उत्तर प्रदेश सरकार ऐसी ही एक योजना लेकर आई है जिसमें सिर्फ आपको बेसहारा और निराश्रित गायों का पालन-पोषण (rearing of homeless cows) करना है और उससे प्राप्त होने वाले उत्पाद का उपयोग करना है लेकिन इस पर आने वाला पूरा खर्चा उठाएगी सरकार । क्या है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना (Uttar Pradesh Nirashrit Besahara Govansh Sahbhagita Yojana), आइये इस Blog में जानते हैं ।


प्रदेश के जिन निर्धन परिवारों के पास पशुधन नहीं है, उन्हें अब चिंता की जरूरत नहीं है । हाल ही में पशुपालन विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि ‘निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना’ के अंतर्गत गरीबों को गाय उपलब्ध कराई जाएगी। इससे कुपोषित परिवारों को गाय का पोषणयुक्त दूध तो मिलेगा ही, गौसेवा का पुण्य भी प्राप्त होगा । यह योजना प्रदेश के बेसहारा गोवंश पशुओं को आश्रय प्रदान करने के लिए शुरू की गयी है, ताकि उनकी आवारा स्थिति में अकाल मृत्यु रोकी जा सके । 2012 की पशुगणना के मुताबिक प्रदेश में 205.66 लाख गोवंश है, जिनमें 10-12 लाख निराश्रित है।


क्या-क्या लाभ मिलेगा ?

  • सरकार ने गाय को पालने के लिए गोद लेने वाले को 50 रुपये प्रति गाय प्रतिदिन की दर से भुगतान करती है यानी 1500 रुपये महीना ।
  • इस प्रकार 1 साल में प्रति लाभार्थी (किसान या व्यक्ति) को 18,000 की सहायता सीधे बैंक अकाउंट में हासिल हो सकेगी।
  • एक व्यक्ति को अधिकतम चार गायें मिल सकतीं है। जो व्यक्ति इन्हें गोद लेना चाहता है उसे गोशाला से ही इन गायों को लेना पड़ेगा।
  • इस योजना के तहत जिला, तहसील और ब्लॉक इस स्तर पर समतियों का गठन होगा और उन्हें बीडीओ और एसडीएम के देखरेख में काम करना होगा ।
  • प्रत्येक ऐसे ear-tagged जानवर को गोद लिया जाता है जिसे योजना के तहत पहचान के उद्देश्य से रखा जाता है।

पात्रता क्या-क्या है?

  • सबसे पहली पात्रता है कि आवेदक को राज्य का मूल निवासी होना चाहिए और आवेदन की शर्तें पूरी करनी होंगी ।
  • व्यक्ति को गोवंश के पालन पोषण का अनुभव हो तथा उसके पास पशु रखने का पर्याप्त स्थान हो |
  • एक व्यक्ति को केवल 4 गोवंश ही दिए जाएंगे जिसमें अजन्मे बछड़े-बछड़ी की गणना नहीं की जाएगी
  • योजना के लाभार्थी एवं आवेदक के पास बैंक खाता होना चाहिए और उसका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए |
  • आवेदन के लिए मोबाइल नंबर (बैंक अकाउंट से लिंक), निवास प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज़ फोटो की भी जरूरत होगी।

आवेदन कैसे-कहां करें ?

  • mukhyamantri besahara gauvansh sahbhagita yojana 2024 के लिए ऑनलाइन-ऑफलाइनस माध्यमों से आवेदन किया जा सकता है ।
  • निर्धारित प्रारूप पर पहचान पत्र (आधार कार्ड/ वोटर कार्ड/ राशन कार्ड) तथा बैंक पासबुक की फोटोकॉपी के साथ आवेदन कर सकते हैं ।
  • ज्यादा जानकारी के लिए ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी (BDO) एवं पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं |
  • ध्यान रहे, गायें गौशाला से ही मिलेंगी इसलिए उसके संचालक द्वारा भी आपका आवेदन और योग्यता जांची जाएगी ।
  • ऑनलाइन जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट है -http://www.animalhusb.upsdc.gov.in/en और हेल्पलाइन नंबर है – 0522-2740482, 1800-180-5224

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