देर आयद-दुरुस्त आयद की तर्ज पर आखिरकार मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की गाइडलाइन (नियम, शर्तें, पात्रता इत्यादि) जारी कर दी गईं । लाखों पशुपालकों को इसका इंतजार था क्योंकि यह योजना पशुपालन को बढ़ावा देने और पशुपालकों की आर्थिक सुरक्षा के लिए है। Rajasthan Mukhyamantri Mangla Bima Yojana 2024-25 योजना की घोषणा के बाद से आगे की तस्वीर साफ नहीं थी ।
दरअसल, इस योजना की घोषणा 10 जुलाई 2024 को साल 2024-25 के लिए 400 करोड़ रुपए के प्रारंभिक बजट के साथ राजस्थान की भजन लाल शर्मा सरकार ने की थी । तभी से राज्य का पशुपालन विभाग योजना से जुड़ी गाइडलाइन बनाने में जुटा हुआ था और अब इस काम को पूरा कर लिया गया है । हाल ही में आधिकारिक सूचना जारी हुई तो राज्य के लाखों किसानों- पशुपालकों ने राहत की सांस ली क्योंकि इस योजना का फायदा राज्य का हर पशुपालक उठाना चाहता है । अब चूंकि योजना का लाभ उठाने से जुड़े नियम-शर्तों को जारी कर दिया गया और आवेदन की अंतिम तारीख भी तय कर दी गई तो आइये इस Blog में विस्तार से जानते हैं कि योजना का लाभ कैसे लिया जा सकता है ।
नियम, शर्तें व पात्रता –
- पशुपालक बीमा हेतु केवल टैग्ड (Tagged) पशु का ही पंजीकरण करवा सकेंगे।
- अधिकतम 2 दुधारू गाय/2 दुधारू भैंस/1 दुधारू गाय एवं 1 दुधारू भैंस/10 बकरी/10 भेड/1 उष्ट्र वंश पशु का निःशुल्क बीमा किया जायेगा।
- Mukhyamantri Mangla Beema Yojna में उन्हीं पशुओं का बीमा होगा जो किसी अन्य पशु बीमा योजना के तहत बीमित नहीं हैं ।
- पशुपालकों के देशी/संकर दूध देने वाले पशु यानी गाय एवं भैंस, भारवाहक पशु-ऊँट/ऊँटनी और बकरी-भेड़ इत्यादि का एक साल के लिये निःशुल्क बीमा होगा।
- भेड़ एवं बकरी की एक कैटल यूनिट में 10 पशु तथा दुधारू गाय/भैंस एवं ऊँट के लिए एक यूनिट में 1 पशु माना जायेगा। यदि किसी पशुपालक के पास 10 से कम भेड़/बकरी है तो एक यूनिट में पशु संख्या की पात्रता कम की जा सकेगी ।
- लाभार्थियों की संख्या जिलेवार अनुपात में तय की जाएगी । अगर किसी जिले से कम आवेदन आये तो हर तीसरे महीने समीक्षा करके अन्य जिलों को संख्या आवंटित कर दी जाएगी।
- एससी व एसटी पशुपालको हेतु क्रमशः 16 प्रतिशत तथा 12 प्रतिशत बीमा लक्ष्य आरक्षित रखे जायेगें।
- पशु की कीमत का मूल्यांकन पशु के स्वास्थ्य, दुग्ध उत्पादन क्षमता, आयु, ब्यात व नस्ल आदि के आधार पर प्रचलित बाजार मूल्य के मुताबिक पशु चिकित्सक, पशुपालक एवं बीमा प्रतिनिधि द्वारा हमति से किया जाएगा ।
- इसी तरह पशु की निर्धारित उम्र है – गाय- 3 से 12 वर्ष, भैंस- 4 से 12 वर्ष, बकरी और भेड़ की उम्र 1 से 6 वर्ष जबकि ऊंट की उम्र 2 से 15 वर्ष होनी चाहिए ।
- Mangla Pashu Bima Yojana के तहत बीमा के लिये एक कैटल यूनिट पशु की अधिकतम कीमत 40,000/- रूपये ही होगी ।
- बीमा हो जाने के बाद पशु की बिक्री या उपहार में दिए जाने पर पॉलिसी समाप्त मानी जाएगी। पशु की मृत्यु होने पर भी इसकी सूचना तुरंत बीमा विभाग को देनी होगी।
Mangala Animal Insurance Scheme 2024-25 के तहत पहले चरण में राज्य के 21 लाख पषुओं का बीमा किया जाना है। इसलिए प्रदेश के 5-5 लाख दुधारू गाय/भैंस, 5-5 लाख भेड़/बकरी तथा 1 लाख ऊंटों का बीमा किया जाना प्रस्तावित है । बीमा एक वर्ष के लिए होगा और पशुपालक को कोई प्रीमियम (animal insurance premium) नहीं देना होगा। योजना के तहत किसी भी प्राकृतिक या आकस्मिक दुर्घटना में पशु की मृत्यु होने पर बीमा क्लेम मिलेगा।
कौन से दस्तावेज चाहिए ?
- जनआधार, पहचान, निवास और आय प्रमाण-पत्र
- पशुपालन के लिए प्रयुक्त भूमि के कागजात
- आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो, पशुओं की फोटो
- बैंक खाते का डिटेल, पासबुक की फोटो कॉपी
- मोबाइल नंबर (आधार से लिंक)
आवेदन कैसे करें –
- सभी पात्र आवेदकों द्वारा 12 जनवरी 2025 तक आवेदन किया जा सकता है
- राजस्थान के सभी जनाधार कार्डधारक पशुपालक आवेदन कर सकते हैं
- जनाधार कार्ड धारक पशुपालक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मोबाइल एप MMPBY या https://mmpby.rajsathan.gov.in पोर्टल पर स्वयं अथवा ‘ई-मित्र’ के माध्यम से कर सकते हैं.
- ध्यान रखें, लॉटरी द्वारा चयनित पशुपालकों के पशु का निःशुल्क बीमा (animal’s free insurance) किया जायेगा
- राज्य के गोपाल क्रेडिट कार्डधारक पशुपालक, सभी लखपती दीदी पशुपालकों को प्राथमिकता मिलेगी ।
REVITA-B12 BY REFIT मवेशियों और कुक्कुटों (poultry) के लिए तैयार एक ऐसा सप्लीमेंट (vitamin B12 supplement for cattle) है जो न सिर्फ विटामिन B12 की कमी को दूर करता है बल्कि शारीरिक विकास को बढ़ाता है । यह अंडे उत्पादन की क्षमता बढ़ाता है और भूख बढ़ाता है । यह भेड़-बकरियों के लिए उत्तम है, क्योंकि उन्हें विटामिन B12 की अधिक आवश्यकता होती है।







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